Mumbai News: राज्य सरकार ने स्टाफ की आवश्यकताओं पर हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अमल के लिए मांगा समय

राज्य सरकार ने स्टाफ की आवश्यकताओं पर हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अमल के लिए मांगा समय
  • स्टाफ की आवश्यकताओं के संबंध में हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अमल के लिए मांगा तीन महीने का समय
  • अदालत ने सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह तक का दिया समय
  • स्वत: संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई

Mumbai News. राज्य सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टाफ की आवश्यकताओं के संबंध में हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अमल के लिए अदालत से तीन महीने के समय की मांग की। अदालत ने इसको लेकर सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह तक का समय दिया है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ के समक्ष स्टाफ की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार हाई कोर्ट में स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। हाई कोर्ट में 2 हजार से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। पिछले दिनों पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हम इसमें देरी नहीं देखना चाहते है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस पर तेजी से काम हो। हममें से कुछ को स्कैन की गई याचिकाएं भी नहीं मिल रही हैं।

कोर्ट ने दिसंबर 2024 के अपने आदेश में कहा था कि अब न्यायालय डिजिटल होने का दावा करते हैं, लेकिन न केवल स्कैनिंग और प्रिंटिंग मशीनें कम हैं, बल्कि काम करने के लिए कर्मचारियों की भी कमी है। इसलिए सभी मामले न्यायालय की ई-फाइलिंग प्रणाली पर अपलोड नहीं किए जाते हैं, जिससे हमारा न्यायालय का कागज प्रभावित हो रहा है। स्टाफ की आवश्यकता का विवरण देने वाला एक प्रस्ताव दिसंबर 2024 में राज्य सरकार को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त इस साल 20 फरवरी को एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें अगले 15 वर्षों के लिए स्टाफ की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था।

Created On :   28 April 2025 9:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story