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जबलपुर: जेएनकेविवि में अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया को दी चुनौती
- विश्वविद्यालय के डीन, रजिस्ट्रार और अन्य को नोटिस, माँगा जवाब
- अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया
- अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के डीन, रजिस्ट्रार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
जबलपुर निवासी आरती त्रिपाठी, उमेश प्रसाद वर्मा, संदीप अवस्थी, सुभाष गौतम, नंद प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद वासिक हुसैन की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि जेएनकेविवि में अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए चार जनवरी, 2024 को नया विज्ञापन जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता पूर्व से संविदा आधार पर अतिथि विद्वान बतौर सेवाएँ दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति विधि की प्रक्रिया के अनुसार संविदा कर्मचारियों के रूप में हुई थी, जो निरंतर है।
इसके बावजूद जेएनकेविवि द्वारा स्थायी अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यायिक सिद्धांत के अनुसार स्थायी नियुक्तियों को अस्थायी नियुक्तियों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
इस दृष्टि से याचिकाकर्ताओं की संविदा नियुक्ति नियमित की जानी चाहिए। यह भी बताया गया कि पूर्व में इसी तरह के मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वानों की भर्ती को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है।
Created On :   24 Jan 2024 12:41 PM GMT