कार्रवाई: गड़चिरोली-चंद्रपुर में कार्रवाई, साहूकार के घर पर छापा : कई संदेहास्पद दस्तावेज किए जब्त

गड़चिरोली-चंद्रपुर में कार्रवाई,  साहूकार के घर पर छापा : कई संदेहास्पद दस्तावेज किए जब्त
  • जरूरतमंद लोगों को ब्याज से पैसे देकर अधिक रकम वसूलने की शिकायत
  • गड़चिरोली के जिला उपनिबंधक विभाग की टीम ने मारा छापा
  • दस्तावेज खंगाल रही पुलिस

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। जरूरतमंद लोगों को ब्याज से पैसे देकर अधिक रकम वसूलने की शिकायत प्राप्त होते ही गड़चिरोली के जिला उपनिबंधक विभाग की टीम ने शहर के गोकुलनगर निवासी राजू भुसारी के घर पर छापामार कार्रवाई की। विभाग की टीम ने इस कार्रवाई में भुसारी के घर से कई संदेहास्पद दस्तावेज जब्त किए हंै। जिसकी विभाग स्तर पर जांच शुरू की गयी है। अब तक भुसारी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया गया है, अपितु जांच में तथ्य पाये जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी जांच अधिकारी सहायक निबंधक कार्यालय के सौलाखे ने दी है।

जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर जिले की एक महिला शिकायतकर्ता ने तीन िदन पूर्व जिला उपनिबंधक कार्यालय से शिकायत करते हुए गोकुलनगर प्रभाग निवासी राजू भुसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। ब्याज के नाम पर पैसे देकर अधिक रकम वसूलने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया था इस िशकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग की टीम ने मंगलवार 12 मार्च को भुसारी के घर पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में टीम ने विभिन्न प्रकार के संदेहास्पद दस्तावेज जब्त किये हैं। वहीं बुधवार, 13 मार्च को भी विभाग की टीम ने पुलिस सुरक्षा के बीच भुसारी के घर पर पहुंचकर जांच की। इस बीच जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की विभाग द्वारा कड़ी जांच की जा रही है। इन दस्तावेजों में गड़बड़ी पायी गयी तो राजू भुसारी के खिलाफ शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की जाएगी। ऐसी जानकारी विभाग के अधिकारियों ने दी है। इस मामले की जांच जिला उपनिबंधक कार्यालय के सौलाखे के नेतृत्व में की जा रही है।

चंद्रपुर जिले के 23 साहूकारी लाइसेंस रद्द : चंद्रपुर : साहूकारी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण चंद्रपुर जिले में 23 लोगों का साहूकारी लाइसेंस रद्द कर संबंधित व्यक्तियों को साहूकारी व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें चंद्रपुर तहसील के 11, राजुरा तहसील के 6, ब्रह्मपुरी तहसील के 2 और भद्रावती, नागभीड़, सिंदेवाही और चिमूर तहसील के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम, 2014 के तहत साहूकारी लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च 2023 से पहले अनिवार्य है। इसके बाद इसे 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देकर दो महीने की अवधि यानी 31 मई 2023 तक रिन्यू कराया जा सकता है किंतु इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर संबंधित शाहूकार बिना लाइसेंस शाहूकारी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय द्वारा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही और जिले के 23 के लाइसेंस रद्द करने की जानकारी जिला उपनिबंधक प्रशांत धोटे ने दी है।


Created On :   15 March 2024 4:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story