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फैसला: घर में अकेली नाबालिग लड़की से दुराचार करने वाले को 25 वर्ष का सश्रम कारावास
- नाबालिग लड़की को अकेले देखकर बनाया हवस का शिकार
- 1 लाख रुपए जुर्माना भी करना होगा अदा
- पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के मामले में गड़चिरोली के विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम मुधोलकर ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। इस फैसले में उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। मामले में अपराधी का नाम गड़चिरोली शहर के विवेकानंदनगर निवासी शंकर सुधाकर टिंगुसले (34) बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी 2020 को आरोपी शंकर ने एक नाबालिग लड़की को अकेले देखकर उसके साथ दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर के खिलाफ धारा 376 (2), (एफ), (आय), (जे), 376 (3) और 506 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले की जांच के उपरांत गड़चिरोली पुलिस ने यह मामला जिला न्यायालय में पेश किया। गुरुवार को विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश मुधोलकर ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी शंकर टिंगुसले को दोषी करार दिया और उसे 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपए पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए। इस मामले मंे सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता अनिल प्रधान ने कार्य संभाला। वहीं मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पूनम गोरे ने किया।
नाबालिग से दुराचार का प्रयास : माजरी(चंद्रपुर). माजरी पुलिस थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की पर दुराचार करने के प्रयास में 28 वर्षीय राकेश नंदकिशोर बोकडे को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाने मंे अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी राकेश बोकडे ने बुधवार की देर रात एक नाबालिग के घर में घुसकर दुराचार का प्रयास किया। बालिका की मां जागने पर आरोपी भाग गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को भद्रावती के न्यायालय में पेश करने पर 22 मई तक न्यायालयीन कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। इस मामले में आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी नयोमी साटम के मार्गदर्शन में माजरी पुलिस कर रही है।
Created On :   10 May 2024 5:25 PM IST