सजा: ठगबाज शिफा समेत तीन आरोपियों को 7 वर्ष सश्रम कारावास

ठगबाज शिफा समेत तीन आरोपियों को 7 वर्ष सश्रम कारावास
  • 25 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी
  • सात वर्ष बाद गड़चिरोली कोर्ट ने सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । जिले के देसाईगंज शहर और परिसर के लोगों को विभिन्न प्रकार के लालच दिखाकर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में वर्ष 2015 में शिफा उर्फ शबाना जावेद पठान समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ देसाईगंज पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज किया । मामले में मंगलवार, 19 दिसंबर को गड़चिरोली कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है। करीब 7 वर्ष बाद सुनाए गये इस फैसले में गड़चिरोली के मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. पी. सदाफले ने ठगबाज शिफा समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है।

साथ ही 25 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश भी न्यायालय ने जारी किये हैं। आरोपियों में गड़चिरोली शहर के रामनगर निवासी शिफा उर्फ शबाना जावेद पठान (28), गड़चिरोली के गणेश कालाेनी निवासी जावेद मेहमtदखान पठान (34) और गड़चिरोली तहसील के चांदाला गांव निवासी दयानंद गोपाल निलेकर (45) शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 के पूर्व शिफा देसाईगंज में निवासरत थी। इस कालावधि में उसने देसाईगंज समेत आस-पड़ोस के गांवों के लोगों को नौकरी लगाने, कम दाम में विभिन्न प्रकार की सामग्री और आभूषण देने के साथ कम कीमत में प्लॉट्स देने का लालच दिखाया था। लोगों ने भी इस लालच पर विश्वास रखते हुए शिफा के पास हर महीने पैसे जमा किये। लेकिन लाखों रुपए की रकम जमा होते ही शिफा और उसके साथी देसाईगंज से फरार हो गये थे।

लोगों को ठगी की जानकारी मिलते ही उन्होंने दिसंबर 2015 को देसाईगंज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने बिहार और उत्तरप्रदेश पहुंचकर उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज किया। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने मामला गड़चिरोली कोर्ट में पेश किया। मंगलवार, 19 दिसंबर को मुख्य न्याय दंडाधिकारी सदाफले ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही तीनों आरोपियों को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। करीब सात वर्ष बाद कोर्ट के फैसले में आरोपियों को सजा मिलने से इस ठगी के शिकार लोगों ने राहत महसूस की है।

Created On :   20 Dec 2023 12:29 PM IST

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