स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई फिर टली

स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई फिर टली
राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई महानगर पालिका समेत प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों का भविष्य तय करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के वकील के मुताबिक जिस कोर्ट (नंबर 2) में यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया था वहां संवैधानिक बेंच की मामलों पर सुनवाई देर तक चलने के कारण कोर्ट के निर्धारित समय तक यह मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका, लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को ही एक अर्जी लगाकर मामले में और 15 दिन का समय मांगा है, जिसके कारण सुनवाई टल गई।

इससे पहले गत 10 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई तीन महीने के लिए टाल दी थी और आज मामले पर सुनवाई होनी थी। गौरतलब है कि अब तक मामले में 7-8 मर्तबा सुनवाई टली है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण प्रदेश की कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हुए है। हालांकि, मामले में जनवरी 2023 में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि हम चुनाव पर कोई रुकावट नहीं चाहते है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह तक टालते हुए तब तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में आखिरी बार 28 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था। इसी सुनवाई में कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट में यह मुद्दा लंबित ही रहा कि मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं। 22 अगस्त 2022 के बाद से मामले की सुनवाई की तारीख लगातार आगे बढ़ रही है।

Created On :   18 July 2023 7:19 PM IST

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