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Beed News: बीड में शिक्षक हत्याकांड के 14 में से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास
- मकोका अदालत ने सुनाया फैसला
- पुरानी रंजिश में ली थी जान
- पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
Beed News इस मामले में बीड की विशेष मकोका अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 14 आरोपियों में से गुजर खान उर्फ अनवर खान मिर्जा खान समेत 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी दो में से एक को पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे को छह महीने की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार 2019 में गिरोह ने ग्यारह साल पहले हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए बीड शहर के बालेपीर इलाके में धारदार हथियारों से हमला किया था। घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में केस दर्ज किया गया ।वहीं मामला अदालत में चल रहा था । करीब पांच साल बाद फैसला आया है । आखिरकार 14 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में यह मामला पिछले पांच साल से अदालत में चल रहा था।
26 सितंबर 2013 को शिकायतकर्ता का भाई सय्यद साजेद अली मीर अन्सार अली को अनवर खान उर्फ गुज्जर खान पिता मिर्जा खान और उसके साथियों ने एक साथ मिलकर भाई सैयद साजिद अली मीर अंसार अली से फिरौती की मांग की। रंगदारी (पैसे) न देने के कारण अनवर खान उर्फ गुज्जर खान और उसके साथियों ने नगर रोड, रोशनपुरा, बलेपीर बीड़ में शिकायतकर्ता का भाई साजिद अली के दोनों पैरों पर धारदार चाकू से वार कर हत्या करने का प्रयास किया। उस समय शिकायत कर्ता के भाई ने शिवाजी नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी अनवर खान उर्फ गुज्जर खान और उसके साथी 19 सितंबर 2019 को 2 बजे के बीच शिकायतकर्ता के भाई और बहन को बार-बार जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करते थे । 3 बजे शिकायत कर्ता सैयद साजिद अली के भाई मीर अंसार अली को 14 आरोपियों ने मिलकर तीक्ष्ण हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतारा था।इस मामले में शिकायत दर्ज होकर आरोप पत्र अदालत में पेश करने पर मकोका अदालत ने गवाहों व सबूत के आधार पर,14 मे से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास,बाकी दो में से एक को पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि दूसरे को छह महीने की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इन 12 लोगों को आजीवन कारावास : अनवर खान उर्फ गुजर खान मिर्जा खान (निवासी गुलशन नगर बलेपीर बीड), मुजीब खान मिर्जा खान पठान, सैयद नासिर सैयद नूर, सैयद शाहरुख सैयद नूर, शेख उबैद शेख बाबू, शेख सरफराज उर्फ सरू डॉन, शेख शाहेबाज शेख कलीम (निवासी रोशनपुरा बीड), शेख अमर शेख अकबर (निवासी गुलशन नगर बीड), शेख बाबर शेख यूसुफ (निवासी खासबाग बीड), आवाज काजी (निवासी काजी नगर बालेपीर बीड), शेख इमरान उर्फ काला शेख रशीद (निवासी काजी नगर बालेपीर बीड), शेख मजहर उर्फ कल्या उर्फ हाफ मर्डर शेख रहीम (निवासी बांगर नाला बीड) इन बारह लोगों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
Created On :   13 Dec 2024 6:01 PM IST