Amrawati News: अंजनगांव मंडी सभापति की अयोग्यता का आदेश रद्द

अंजनगांव मंडी सभापति की अयोग्यता का आदेश रद्द
  • विभागीय सह पंजीयक का फैसला, साबले की बची कुर्सी
  • जिला उपपंजीयक के आदेश को विभागीय उपपंजीयक ने किया रद्द

Amrawati News कृषि उपज मंडी समिति के सभापति एड. जयंत गुणवंतराव साबले को अयोग्य ठहराने वाले जिला उपपंजीयक के आदेश को विभागीय उपपंजीयक ने रद्द कर दिया है। इससे एड. जयंत साबले के सभापति पद पर बरकरार रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। याचिका में महाराष्ट्र कृषि उपज बाजार समिति नियम 2017 के नियम 10(3) के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने विभागीय सह पंजीयक के समक्ष अपील दायर की गई थी।

इसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद विभागीय सब रजिस्ट्रार ने साबले की अयोग्यता संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। इससे साबले का सभापति पद बच गया। पूर्व संचालक प्रदीप गोमासे ने जून माह में जिला उपपंजीयक के पास शिकायत की थी। 22 जनवरी को जिला उपपंजीयक ने अयोग्यता का आदेश पारित किया। इसे जयंत साबले ने संभागीय संयुक्त पंजीयक के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया और 5 फरवरी को अयोग्यता के लिए अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। स्थगन आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय, नागपुर में अपील दायर की गई। न्यायालय ने 11 फरवरी, 2025 को आदेश पारित कर संभागीय संयुक्त पंजीयक को 25 फरवरी को मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।

साथ ही निर्देश दिया कि निर्देश पारित नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता को नई अपील दायर करने की अनुमति दी गई। लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता प्रदीप एन. गोमासे ने संभागीय संयुक्त पंजीयक के समक्ष क्रमांक 2, 3, 4 को छोड़कर अयोग्यता के मुद्दों को पहले ही चुनौती दे दी थी, इसलिए संभागीय संयुक्त पंजीयक ने दोनों अपील पर सुनवाई 27 फरवरी को की। प्रक्रिया पूरी करने के बाद, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति (समिति का चुनाव) नियम, 2017 के नियम 10 (3) के तहत जिला उप-पंजीयक द्वारा अयोग्यता संबंधी दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। विभागीय संयुक्त आयुक्त प्रवीण फडनीस के समक्ष अपीलीय मामले में सभापति की ओर से एड. सतीश एन. गट्टानी और मार्केट कमेटी की ओर से अधिवक्ता विवेक वी काले उपस्थित हुए।

नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे : बाजार समिति में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य किया गया। विपक्ष द्वारा इसमें बाधा डालने का यह एक निरर्थक प्रयास था। चूंकि संचालक मंडल ने कोई भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी नहीं की थी, इसलिए यह निश्चित था कि सत्य की जीत होगी। भ्रष्टाचार करने वाले तथा समिति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। - एड. जयंत साबले, सभापति, कृषि मंडी,अंजनगांव सुर्जी

Created On :   6 March 2025 3:03 PM IST

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