डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 A खत्म होने के बाद नौकरी के लिए पहला नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट द्वारा 33 नॉन गेजेडेट पदों के लिए देशभर से आवेदन मंगाए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी के लिए योग्यता कश्मीर और लद्दाख के स्थाई निवासियों तक सीमित नहीं है।
इससे पहले राज्य के स्थायी निवासी की शर्त रहती थी। यानी प्रदेश में निकली भर्ती के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते थे, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थायी निवासी हैं। हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2020 है।
आरक्षित पदों के लिए चयन जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम 2005 के तहत होगा, जिसमें कहा गया है कि उपलब्ध नौकरियां स्थाई निवासियों के पक्ष में होंगी। बता दें कि हाईकोर्ट में कुल 33 पदों में भर्तियां होनी हैं। इसमें ओपन मेरिट के लिए 17 पद खाली है, जिसकी आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। वहीं आरक्षित पदों में आयु सीमा 43, दिव्यांगों के लिए 42 और पूर्व सैनिकों के लिए 48 साल रहेगी।
Created On :   31 Dec 2019 3:49 PM IST