नहीं मिली आर्यन खान को राहत, 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला,5 दिन और जेल में रहेंगे शाहरुख के लाडले

Aryan khans bail plea hearing to continue today
नहीं मिली आर्यन खान को राहत, 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला,5 दिन और जेल में रहेंगे शाहरुख के लाडले
क्रूज ड्रग्स केस नहीं मिली आर्यन खान को राहत, 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला,5 दिन और जेल में रहेंगे शाहरुख के लाडले

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आज जेल में 7वां दिन है। कल उनकी जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली और आज भी एक लंबी-चौड़ी बहस के बाद कोई नतीजा सामने नहीं है, जिसकी वजह से आर्यन खान की बेल पर 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि, शाहरुख खान के बेटे को अभी 5 दिन और जेल में बिताना पड़ेगा। 

बता दें कि, आज फिर से दोपहर 12 बजे उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जानी थी। लेकिन, एनसीबी के वकील कोर्ट नहीं पहुंचे है। हालांकि, सुनवाई शुरु हुई और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। एन सी बी के वकील ने देर से पहुंचने को लेकर माफी भी मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन को लेकर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें आर्यन के अंतराष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन की बात की गई थी। हालांकि, इस पर जांच करने के लिए एनसीबी ने कोर्ट से समय मांगा है।

आज का दिन अहम

आज का दिन आर्यन खान के लिए बेहद अहम है। आर्यन को अगर आज जमानत नहीं मिलती है तो पांच दिन कम से कम जेल में ही बिताने होंगे। इसकी वजह है सेशन कोर्ट की छुट्टियां। 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट का अवकाश है। ऐसे में जमानत याचिका  पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। 

जेल में ऐसे बीत रहे दिन

आर्यन खान के दिन जेल में बहुत मुश्किल से  बीत रहे हैं। खबर है कि जेल में उन्होंने खाना नहीं खाया है। वे सिर्फ बिस्किट खा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मिनरल वॉटर की कुछ बॉटलें खरीदी थीं। वो भी अब खत्म होने वाली हैं। जेल में भी वो अपनी बैरक में मौजूद अन्य लोगों से बातचीत नहीं करते।  सिर्फ पूछे जाने पर सवालों के जवाब देते हैं।

Aryan Khan bail plea: NCB alleges role in conspiracy, illegal procurement;  hearing to continue tomorrow - The Financial Express

बता दें कि, आर्यन का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने अपना पक्ष रखा और एनसीबी की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा। एनसीबी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए अनिल सिंह ने कहा कि, जमानत के बाद आर्यन सबूतों से छेड़छाड़ और देश से भागने की कोशिश कर सकते है और ड्रग्स केस में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन, अमित देसाई ने दलील दी कि, आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुए है। एनसीबी ड्रग्स सप्लाई की बात कर रही है। लेकिन, आर्यन के पास से चरस, एमडी या किसी भी प्रकार की गोलियां बरामद नहीं की गई है। 

इतना ही नहीं अमित देसाई ने एनसीबी पर आर्यन के साथ जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया है। देसाई ने कहा कि, एनसीबी के अनुसार आर्यन ने एक्सेप्ट किया है कि, वो अरबाज मर्चेंट के साथ चरस लेने वाले थे। लेकिन, अदालत को पता है कि, किसी से कोई बात कैसे स्वीकार करवाई जाती है। 


 

Created On :   14 Oct 2021 10:57 AM IST

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