पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना हेतु पात्र हितग्राही कर सकते है आवेदन!
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना हेतु पात्र हितग्राही कर सकते है आवेदन!
डिजिटल डेस्क | शहडोल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शहडोल श्रीमती शालिनी तिवारी ने जानकारी दी है कि, कोविड-19 महामारी के कारण ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता/दत्तक माता-पिता/वैध अभिभावक/एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक होने पर ऐसे बच्चों की पालन पोषण, देखरेख व संरक्षण तथा आर्थिक सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्डेªन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों के आवेदन पात्रतानुसार फीड किये जा सकते है।
जिसमें पात्र बाल हितग्राही के नाम से राशि 10 लाख रूपये कार्पस का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि, विपत्तिग्रस्त स्थिति में रहने वाले बालकों की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय शहडोल एवं समस्त परियोजना अधिकारी परियोजना समस्त जिला शहडोल या निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्रों में दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि, योजना के पात्र बाल हितग्राहियों के संबंध में pmcaresforchildren.in के वेबपेज में चाईल्ड रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भरा जा सकता है या बाल कल्याण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शहडोल मो. न. 7389896148 या 9584990162, बाल कल्याण समिति शहडोल मो0 न0 9425844009 अथवा चाईल्ड लाईन 1098 से संपर्क किया जा सकता है।