कलेक्टर ने मथुरा यादव को किया जिला बदर!

जिला बदर! कलेक्टर ने मथुरा यादव को किया जिला बदर!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-01 10:48 GMT
कलेक्टर ने मथुरा यादव को किया जिला बदर!

डिजिटल डेस्क | शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सत्येंद्र सिंह ने मथुरा यादव पिता बालकरण यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोड़ी थाना सीधी जिला शहडोल जो वर्ष 2018 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं सीमावर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया है।

अनावेदक के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत उक्त कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सत्येंद्र सिंह द्वारा की गई है साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना देनी होगी। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक मथुरा यादव जो वर्ष 2028 से आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा जो विगत वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार अपराध करते चला आ रहा है।

अनावेदक शांति भंग करने का आदी है जो सीधी क्षेत्र की जनता को डरा धमकाकर अवैधनिक कृत्य करते हुए लड़ाई, झगडा, विवाद, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियेा के साथ मारपीट जैसे अपराध घटित करते चला आ रहा है जिससे आम जनमानस का जन जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है समान्य प्रचालित कानून के तहत कार्यवाही का इस पर कोई असर नही पड रहा है तथा कानूनी प्रतिरोध लगाने के बाद भी कोई कमी नही आ रही है, समाज में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अनावेदक के विरूद्ध विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में भेजे गए है।

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