'गंदी बात' में फंसी: एकता कपूर और शोभा कपूर, POCSO एक्ट के तहत हुआ केस दर्ज, वेब सीरीज में नाबालिग के दिखाए अश्लील सीन

  • एकता कपूर और शोभा कपूर पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
  • वेब सीरीज में नाबालिग के दिखाए अश्लील सीन
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-20 07:02 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हिंदी फिल्म इंटस्ट्री की जानी मानी प्रोड्यूसर और टीवी की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों मां-बेटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि, मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के सीजन 6 से जुड़ा है। जिसे लेकर एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी एरोटिक सीरीज 'गंदी बात' में एक नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स दिखाएं हैं। बता दें की अब तक इस सीरीज के 6 सीजन आ चुके हैं। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर ‘गंदी बात’ के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाने का आरोप लगाया गया है।

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जाने क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दायर कराई है उसके मुताबिक वेब सीरीज 'गंदी बात सीजन 6' में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया है। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही इस सीरीज के एक एपिसोड में POCSO के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन भी दिखाए गए हैं।

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इन कानूनों का हुआ उल्लंघन

पोक्सो के साथ-साथ इस कंटेंट की वजह से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स-दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है। बता दें कि एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड हैं, वहीं शोभा कपूर इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद फिलहाल एकता कपूर या शोभा कपूर का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला दर्ज

हाल ही में बच्चों पर बनने वाली अश्लील फिल्मों पर अदालत की हुई टिप्पणी के बाद इन दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना गुनाह है। इस फैसले के साथ उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ख़ारिज कर दिया था। मद्रास हाई की तरफ के कहा गया था इस तरह की एक्टिविटी को अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता। 

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