शहडोल: ट्रैफिक पुलिस से बिना एनओसी टांग दी होर्डिंग

  • वाहन चालकों का भंग हो रहा ध्यान, बनी रहती है दुघर्टना की आशंका
  • प्रावधानों का पालन किए बिना लगे होर्डिंग पर कार्रवाई के मामले में लगातार उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
  • खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग का धंधा चल रहा है

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-18 12:09 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। होर्डिंग सडक़ किनारे लगाने के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 116 (4) के तहत ट्रैफिक पुलिस ने एनओसी लिए जाने के नियम को ताक पर रखकर शहर में जगह-जगह होर्डिंग टांग दिया गया।

नियमों को ताक पर रखकर तने इन अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई को लेकर भी नगर पालिका की खुली मनमानी सामने आई है। विभाग के अधिकारी आउटडोर मीडिया पॉलिसी 2017 के प्रावधानों का पालन किए बिना लगे होर्डिंग पर कार्रवाई के मामले में लगातार उदासीन रवैया अपना रहे हैं।

ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लिए बिना तने होर्डिंग से नुकसान यह हो रहा है कि वाहन चालकों का ध्यान भंग होता है और दुघर्टना की आशंका भी बनी रहती है।

ट्रैफिक पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

चौक-चौराहों के साथ ही सडक़ से सटकर लगे होर्डिंग के कारण वाहन चालकों का ध्यान भंग होने से कई बार लोग दुघर्टना के शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बिना एनओसी लिए टांगे गए होर्डिंग को लेकर कार्रवाई नहीं की।

अवैध होर्डिंग हटाने में नगर पालिका की खुली मनमानी

सरकार ने नियम बनाए हैं तो उसका पालन जरूर होना चाहिए। ताज्जुब इस बात की है कि शहर में कई वर्षों से खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग का धंधा चल रहा है और नगर पालिका के जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी-कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

जबकि इन्हे समय रहते नियमों का पालन करवाना चाहिए था। जाहिर है अवैध रूप से लगे होर्डिंग के कारण नगर पालिका को राजस्व में भी नुकसान हुआ है, इसके बाद भी भरपाई के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं।

राकेश सिंह बघेल अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ शहडोल

अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई को लेकर अधिकारी बेबस नहीं है बल्कि कुछ और कारण है जिससे कार्रवाई को लेकर सुस्त बने बैठे हैं। अगर इतने लंबे समय से नियमों का पालन नहीं किए बिना होर्डिंग लगे हैं तो इन्हे जल्द हटाया जाना चाहिए। लगाने वालों की पहचान कर जुर्माना, कुर्की और दूसरी कार्रवाई की जानी चाहिए। लगता है जब मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे तभी कार्रवाई होगी।

कैलाश तिवारी पूर्व जिला महामंत्री भाजपा

नगर पालिका प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधीकृत एजेंसी ही शहर में होर्डिंग का काम करे। शहर में होर्डिंग की स्थापना के लिए शासन द्वारा तय मापदंडों एवं घोषित दरों का भी पालन किया जाना चाहिए।

शहर में लगी समस्त होर्डिंग को बीमित भी किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी दुघर्टना की क्षतिपूर्ति होर्डिंग से होने पर संबंधित से जुर्माना वसूली की भरपाई की जा सके।

चंद्रेश द्विवेदी प्रदेश सह संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश

शहर में होर्डिंग को लेकर यातायात विभाग से एनओसी लिए जाने संबंधी जानकारी मुझे नहीं है। पता करवाते हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुकेश दीक्षित, डीएसपी यातायात शहडोल

सडक़ किनारे 3 मीटर की दूरी व उससे बाहर लगने वाले होर्डिंग पर ट्रैफिक पुलिस की एनओसी जरूरी है। अब शहर में लगे सभी होर्डिंग को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी है। जो भी नियम का पालन नहीं करते हुए लगे हैं तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अक्षत बुंदेला सीएमओ नगर पालिका शहडोल

Tags:    

Similar News