Satna News: पार्षद के खिलाफ मानहानि का परिवाद निरस्त
- वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद को प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया है।
- नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके द्वारा नगर निगम की अराजकता और रिश्वतखोरी के संबंध में जानकारी साझा की गई थी।
Satna News: व्हाट्सएप ग्रुपों में तत्कालीन ननि आयुक्त की मानहानि के आरोप में प्रस्तुत परिवाद को अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेनू यादव की कोर्ट ने सोमवार को जारी आदेश में तत्कालीन ननि आयुक्त और कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच की अनुपस्थिति पर तत्कालीन पार्षद और प्रकरण के आरोपी रहे भगवती पांडेय को प्रकरण से दोषमुक्त किया है।
ये थी घटना
वर्ष 2018 में नगर पालिक निगम सतना में प्रवीण सिंह अढ़ायच आयुक्त के पद पर पदस्थ थे और तत्समय भगवती पांडेय वार्ड क्रमांक 22 उतैली के पार्षद और भाजपा के महामंत्री थे। श्री पांडेय ने बताया कि नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके द्वारा नगर निगम की अराजकता और रिश्वतखोरी के संबंध में जानकारी साझा की गई थी।
तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया गया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे तथ्यों को अपने विरुद्ध मानहानि पूर्ण मानते हुए तत्कालीन आयुक्त ने यह आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया था, इसके साथ ही पद से पृथककरण की कार्यवाही भी की थी, जिसे कमिश्नर रीवा ने सुनवाई के बाद वर्ष 2019 में पद से पृथककरण की कार्यवाही को अनुचित मानते हुए निरस्त किए जाने का आदेश दिया था।
सोमवार को प्रस्तुत मानहानि के परिवाद की सुनवाई में तत्कालीन आयुक्त और कलेक्टर श्री अढ़ायच कई तारीखों पर अनुपस्थित रहने और अंतिम अवसर होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर अदालत यह मानते हुए की इस मामले में परिवादी की रुचि नहीं है। प्रकरण को निरस्त कर आरोपी रहे वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद को प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का आदेश दिया है।