शातिर अपराधी एमपीडीए के तहत एक वर्ष के लिए स्थानबद्ध
अकोला शातिर अपराधी एमपीडीए के तहत एक वर्ष के लिए स्थानबद्ध
डिजिटल डेस्क, अकोला। बड़ी उमरी परिसर में श्मशान भूमि के समीप रहने वाले 28 वर्षीय दिनेश गजानन कावले के खिलाफ इसके पूर्व जान से मारने का प्रयास करना, फिरौती मांगने, सार्वजनिक सम्पत्ति विध्वंसक प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत अपराध करने, अवैध तरीके से हथियार रखने, दंगा फैलाने, गैरकानूनी मंडली को इकट्ठा करने, अश्लील गालीगलौज करने समेत कई गंभीर तरह के मामले दर्ज हुए है। इसके पूर्व भी उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह प्रतिबंधक कार्रवाई तक को नहीं मानता था। लिहाजा मामले को गंभीरता से लेते हुए इस खतरनाक व्यक्ति दिनेश कावले की कारगुजारियों को प्रतिबंधित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने उसे स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी नीमा अरोरा में सभी पहलु और कानूनी मामलो की पड़ताल कर सम्बंधित व्यक्ति बेहद शातिर अपराधी पाए जाने के कारण उसे एक साल के लिए अकोला जिला कारागृह में स्थानबद्ध करने का आदेश जारी किया।
आरोपी गिरफ्तार
जिला दंडाधिकारी नीमा अरोरा का आदेश जारी होने के बाद आरोपी दिनेश गजानन कावले को खोजकर उसे जिला कारागृह में स्थानबद्ध किया गया है। यह कार्रवाही पूरी करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अकोला शहर के अलावा स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक संतोष महल्ले, मंगेश महल्ले, सिविल लाईन के पुलिस निरीक्षक भानुप्रताप मडावी एवं पुलिस दल ने प्रयास किए। जिले में कानून व्यवस्था अबाधित रखने के लिए एमपीडीए अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। जून, जुलाई 2020 से 7 अप्रैल 2022 तक इस अधिनियम के तहत कुल 63 अपराधियों के खिलाफ स्थानबद्धता की कार्रवाई की गई है। बार-बार गंभीर अपराध करने वालो के खिलाफ यह प्रस्तावित है।