दो गिरफ्तार, 3 नवम्बर तक पीसीआर- दो घंटे में आरोपियों को दबोचा, पुरानी रंजिश के चलते हत्या
कपले हत्याकांड दो गिरफ्तार, 3 नवम्बर तक पीसीआर- दो घंटे में आरोपियों को दबोचा, पुरानी रंजिश के चलते हत्या
डिजिटल डेस्क, अकोला. जठारपेठ के भीडभाड़ वाले चौराहे पर रविवार सायंकाल सात बजे के दौरान शिवसेना उध्दव ठाकरे गुट के उपशहर प्रमुख विशाल रमेश कपले (33) पर दो युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। रामदास पेठ पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके के मार्गदर्शन में रामदास पेठ डीबी स्क्वाड़ की टीम व अकोट फैल पुलिस की एक टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को केवल दो घंटों के भीतर कारंजा लाड के समीप गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक उमरी परिसर के निवासी है। शिवानंद मनोहर दोरवेकर (23) व विनोद रमेश कांबले (22) नामक दो आरोपियों को पुलिस की टीम ने कारंजा के समीप से रविवार रात नौ बजे के दौरान ही दबोच लिया।
दो घंटे में सर्च आपरेशन पूरा
हत्या की इस घटना की जानकारी मिलते ही रामदास पेठ थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने आनन फानन रामदास पेठ व अकोट फैल पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाकर आरोपियों की खोज में लगा दिया। पुलिस को पता चला कि आरोपी कारंजा की ओर पलायन कर गए हैं। द्रुतगति से अकोट फैल पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक नितीन सुशिर, कान्स्टेबल छोटू पवार, संदीप तराले व प्रशांत इंगले की टीम ने दोनो आरोपियों को दबोच लिया। मौके पर आरोपियों से पूछताछ करने पर स्पष्ट हो गया कि पुलिस को जिनकी तलाश है वे यही है। पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया और आरोपियों को हिरासत में लेने संदर्भ में संदेश अपने अधिकारियों को भेज दिया। यह पूरा अापरेशन केवल दो घंटे में अंजाम दिया गया।
दस दिन पूर्व की रंजिश
इस घटना के पिछे के कारणाें को लेकर रविवार से ही तर्क लगाए जा रहे थे, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस दिन पूर्व हुए मामूली विवाद का कारण इस घटना के लिए वजह बना है, हालांकि यह प्राथमिक जानकारी है। घटना से पूर्व विशाल कपले टावर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा इसी बीच दोनों हमलावरों ने उसे जठारपेठ चौराहे पर घेर कर एकाएक घातक वार कर दिए। हमला एकाएक होने के कारण हत्प्राण को बचने का मौका ही नहीं मिला। लगातार वार किए जाने से वह गिर पड़ा। यह देखकर हमलावर भाग खडे हुए।
पुरानी रंजीश के चलते यह हत्या हुई यह जानकारी पुलिस को प्राथमिक रूप से पूछताछ के दौरान मिली है। दोनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में उपस्थित करने पर न्यायालय ने उन्हें आगामी 3 नवम्बर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राऊत, एसडीपीओ सुभाष दुधगांवकर के मार्गदर्शन में रामदास पेठ के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके के नेतृत्व में अकोट फैल पुलिस की टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया।