बिना आईडी के किराए का मकान दिया व नौकर रखा तो होगी कार्रवाई

 बिना आईडी के किराए का मकान दिया व नौकर रखा तो होगी कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-27 09:25 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जिले में धारा 144 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है। ऐसे में मकान, दुकान मालिकों द्वारा विहित प्रारूप में किराएदारों, घरेलू एवं व्यसायिक नौकरो की जानकारी एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसी तरह छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की सूचना, होटल, लाज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे कारीगरों, मजदूरों, पेईंगगेस्ट एवं ऐसे व्यक्ति जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो उनकी भी जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। 
कलेक्टर एवं जिला दाण्डाधिकारी ललित दाहिमा ने जिले में 26 जून से 25 अगस्त 2019 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय ओदश जारी कर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त आदेश के प्रभावशील अवधि में उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। आदेश को शिथिल करने या राहत देने का अधिकार दण्डाधिकारी को होगा।  
 

इसलिए जारी किया आदेश

जारी आदेश में कहा गया है कि गत् दिवस अवगत कराया गया है कि जिले में बाहरी व्यक्तियों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने के कारण अपराधों की रोक-थाम व पतासाझी करने में कठिनाईयां हो रही हैं। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के कारण मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षय का भय बना हुआ है। शहडोल जिला संभागीय मुख्यालय के रूप में विकसित होने, कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण बाहरी व्यक्तियों का आवागमन होता रहता है। पुलिस द्वारा जांच करने पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों का निश्चित पता नही होने से जांच में परेशानी होती है एवं अपराधो के नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किए जाने की प्रवल आशंकाओं के कारण अंकुश लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। 
 

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