अदालत की अवमानना पर माइनिंग के पीएस समेत ८ अफसरों से जवाब तलब

सतना अदालत की अवमानना पर माइनिंग के पीएस समेत ८ अफसरों से जवाब तलब

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-08 07:00 GMT
अदालत की अवमानना पर माइनिंग के पीएस समेत ८ अफसरों से जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, सतना। न्यायालयीन आदेश की अनदेखी करने और पारित निर्णय की अवज्ञा किए जाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर व्यवहार न्यायालय ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव (पीएस) सुखवीर सिंह और मौजूदा कलेक्टर अनुराग वर्मा समेत ८ अफसरों को समन देकर जवाब तलब किए हैं। व्यवहार न्यायालय ने यह आदेश आदित्य शंकर मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अवमानना अधिनियम के  एक प्रकरण की सुनवाई के बाद दिया है।  
ये है मामला:-
आदित्यशंकर मिश्रा के मुख्त्यारआम कमलेश मिश्रा ने बताया कि बदखर स्थित आराजी नम्बर 5/6, 75/3, 6/674 के मामले में अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय पारित किया था। अदालत के निर्णय के बावजूद आदेश की अवज्ञा करते हुए तत्कालीन कलेक्टर और अनावेदक राजस्व अधिकारियों ने भूमिस्वामी के कालम से उनका नाम विलोपित कर राजस्व रिकार्डों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज कर दिया। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने पर उन्होंने यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है। श्री मिश्रा ने आगे बताया कि अदालत ने न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत दाखिल इस प्रकरण को सुनवाई में लेेते हुए नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया है।  
इन्हें किया तलब:-
प्रकरण के अनावेदक तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान सचिव सुखवीर सिंह, तत्कालीन एसडीओ डीके मौर्य, तत्कालीन तहसीलदार आरएन खरे, मनोज पटेल, मनोज श्रीवास्तव, वर्तमान एसडीओ एवं तहसीलदार रघुराजनगर और कलेक्टर को तलब किए जाने का आदेश जारी किया गया है। अवमानना के इस मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

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