26 करोड़ 8 लाख की दंडात्मक वसूली, 9 हजार मामलों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत 26 करोड़ 8 लाख की दंडात्मक वसूली, 9 हजार मामलों का निपटारा
डिजिटल डेस्क, अकोला. शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले की सभी अदालतों में 9 हजार 76 प्रकरणों का निपटान किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में आज 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया। अकोला जिले की अदालतों में सभी लंबित मामलों में से कुल 39 हजार 808 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान के लिए रखा गया था। इनमें से 9 हजार 76 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जबकि पूर्व में विचारणीय मामलों में 26 करोड़ 8 लाख 18 हजार 349 रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिले के सभी न्यायालयों में लंबित 39 हजार 808 प्रकरणों में से 1 हजार 422 प्रलंबित प्रकरणों एवं कुल 7 हजार 654 पूर्व दर्ज प्रकरणों का निराकरण एवं 9 हजार 076 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से दीवानी, फौजदारी और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले और धारा 138 एन शामिल हैं। अधिनियम के साथ-साथ ग्राम पंचायत घर टैक्स, जल कर, और नगर निगमों के साथ-साथ बीएसएनएल का कर संग्रह आदि मामलों का इसमें समावेश था। यह जानकारी जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने दी है। उन्हानें बताया कि बैंकों के पूर्व दायर मामले में समझौता कर 26 करोड़ 8 लाख 18 हजार 349 रुपये वसूल किए गए हैं। जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश श्रीमती सुवर्णा केवले की उपस्थित रहीं। लोक अदालत में प्रलंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला न्यायालय में 29 पैनलों की व्यवस्था की थी। इस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा-138 के तहत दर्ज मामलों, बैंक वसूली मामलों, श्रम विवाद मामलों, बिजली और पानी के भुगतान के मामलों, अदालत में लंबित मामलों के साथ-साथ लोक अदालत के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।