कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अकोला जिले में 23 तक दिन सख्ती
कर्फ्यू कायम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अकोला जिले में 23 तक दिन सख्ती
डिजिटल डेस्क, अकोला। त्रिपुरा में घटी हिंसा की वारदातों के बाद समीप के अमरावती जिले में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्दे नजर अकोला शहर व अकोट शहर में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। जो आगामी 23 तक जारी रहेगा। इसी बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी तथा जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने रविवार 21 नवम्बर की रात 12 बजे से मंगलवार 23 नवम्बर की रात 12 बजे तक अकोला जिले के संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक जमावबंदी आदेश लागू किए हैं। जो तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित हो गए हैं। इसलिए दिन में जमावबंदी के दौरान सार्वजनिक स्थान पर चार या इससे अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा जबकि अकोट व अकोला शहर के लिए उपविभागीय दंडाधिकारी की ओर से इससे पूर्व जारी किए गए आदेश यथावत कायम रहेंगे। अर्थात इन दोनों स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान कोविड टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से पूरी क्षमता से चलेगा लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की रैली, धरना, मोर्चा, आंदोलन को अनुमति नहीं होगी। इस वजह से सोमवार को स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन के दौरान भीड़ भाड़ प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान आदेश में है।