पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

शहडोल पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-19 09:06 GMT
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डिजिटल डेस्क,शहडोल। पत्नी की हत्या कर उसकी लाश छिपाने के जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी द्वारा थाना देवलोद के अपराध में आरोपी राजेन्द्र कोल 32 वर्ष निवासी ग्राम मगरदहा बंधाटोला (बुड़वा) को धारा 302 भदवि में आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 201 भादवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में एडीपीओ आरके चतुर्वेदी एवं हरिओम कुसुमाकर बैस द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार 8 अगस्त 2021 को महिला का शव मगरदहा में नहर किनारे मिली थी। आरोपी पति ने उसके लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि चरित्र शंका पर आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर लाश फेंक दिया था।
 

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