हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 100 रुपए का जुर्माना भी लगा

अदालत हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 100 रुपए का जुर्माना भी लगा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-12 12:22 GMT
हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 100 रुपए का जुर्माना भी लगा

डिजिटल डेस्क, गाेंदिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अर्जुनी मोरगांव तहसील के केशोरी पुलिस थानांतर्गत घटित एक हत्या प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी का नाम प्रतापगढ़ निवासी कदीर रसीद शेख (52) है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केशोरी पुलिस थाना अंतर्गत 1 जून 2021 को आरोपी कदीर रसीद शेख व उसकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान उसका बेटा वहां आया एवं उसने किस बात के पैसे मांग रहे हो ऐसा आरोपी से कहा। जिस पर आरोपी ने उसे गाली-गलौच करते हुए वहां से निकल जाने को कहा। जिसके बाद गौस अजित मोहम्मद शेख (51) ने वहां आकर आरोपी को गाली-गलौच करने से रोकने का प्रयास किया। जिस पर आरोपी ने चाकू से उसके पेट में वार कर उसे मौत के घाट उतारा। इस मामले में केशोरी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण की जांच जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी जलिंदर नालकुल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप इंगले ने की थी।पुलिस नायक दीपक खोटेले ने मामले की जांच में सहकार्य किया एवं कोर्ट में सहायक उपनिरीक्षक अनिरूद्ध रामटेके ने पुलिस स्टेशन की तरफ से कामकाज देखा। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधि. सतीश घोडे ने पक्ष रखा। 
 

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