हत्यारे पति को आजीवन कारावास
सतना हत्यारे पति को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, सतना। आधी रात में पत्नी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने वाले हत्यारे पति को नागौद की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया की कोर्ट ने नागौद के खेरवाटोला निवासी आरोपी धर्मेन्द्र कोरी उर्फ ललवा पिता हिसाबीलाल कोरी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने पक्ष रखा।
ये है मामला —-
23 अक्टूबर 2019 की रात में आहत सावित्री कोरी को सीएचसी नागौद में उपचार के लिए लाया गया। डॉक्टर ने घायल की तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने भिजवाई। घायल की स्थिति गंभीर होने पर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृत्यु की सूचना पर नागौद थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर भादवि की धारा 302 का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान थाना पुलिस के समक्ष यह तथ्य आया कि आरोपी आए दिन छोटी-मोटी बातों पर पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतिका पेट से थी और इलाज बाहर कराना चाहती थी, लेकिन आरोपी इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी वाद-विवाद पर आरोपी ने पत्नी के चेहरे और सिर में गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने हत्या का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।