गांजा विक्रेता को एक साल की जेल
सतना गांजा विक्रेता को एक साल की जेल
डिजिटल डेस्क, सतना। मैहर के ग्राम जूरा में गांजा बेचते पकड़े गए आरोपी को विशेष कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज योगीराज पांडेय की कोर्ट ने आरोपी भोला उर्फ राजेश उपाध्याय पिता लक्ष्मण उपाध्याय निवासी जूरा मैहर पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 11 फरवरी 2015 को मैहर थाने के उपनिरीक्षक को ग्राम जूरा में गांजा बेचने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई में थाना पुलिस ने आरोपी को ग्राम जूरा के स्कूल के पास से गांजा और 3 हजार रुपए के साथ पकड़ा। तौल करने पर गांजा की मात्रा 1 किलो 2 सौ ग्राम पाई गई। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20बी का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।