औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से सम्पत्ती कर वसूलने नोटिस जारी करने से रोष

महाकोशल चेम्बर में बैठक 18 मार्च को  औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से सम्पत्ती कर वसूलने नोटिस जारी करने से रोष

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-17 09:20 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नगर निगम द्वारा शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को लाखों रुपए के सम्पत्ती कर अदा करने का अंतिम नोटिस जारी कर भुगतान करने हेतु 7 दिन का समय दिया है। उसके उपरांत धारा-175 के तहत कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की चेतावनी दी है। उद्योगपतियों में इस कार्रवाई  से रोष है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में महाकोशल चेम्बर ऑफ काॅमर्स एण्ड इंडस्ट्री का कहना है कि  शासकीय औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विभाग के स्वामित्व में है तथा विभाग द्वारा उद्यमियों को लीज प्रदान की गई। उद्यमियों द्वारा बैंकों से लोन लेकर फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं। शासन के नियम व कानून के तहत समस्त करों का भुगतान उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है।

अधिकारियों द्वारा कानून एवं नियम की अवहेलना करते हुए उद्योगों को जारी किए गए नोटिस पूर्णत: असंवैधानिक हैं। चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से माँग की है कि अधिकारियों को नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दें। चेम्बर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगपतियों की बैठक शनिवार 18 मार्च को शाम 5 बजे बुलाई गई है। इसमें नोटिस को लेकर चर्चा एवं विचार किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। चेम्बर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, मानसेवी मंत्री शंकर नागदेव, कोषाध्यक्ष युवराज जैन गढ़ावाल, सहमंत्री अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, संगठन मंत्री अनिल जैन पाली ने बैठक में उपस्थिति की अपील की है।  

Tags:    

Similar News