दानीटोला एवं बिझौली में कंटेनमेंट जोन घोषित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

दानीटोला एवं बिझौली में कंटेनमेंट जोन घोषित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-20 10:36 GMT
दानीटोला एवं बिझौली में कंटेनमेंट जोन घोषित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

डिजिटल डेस्क मंडला | मण्डला बिछिया तहसील के ग्राम दानीटोला तथा निवास तहसील के बिझौली में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा उक्त दोनों ग्रामों में चिन्हित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश में ग्राम दानीटोला में टेकराम के घर से कन्या छात्रावास दानीटोला भवन तक तथा मुन्ना काशीराम के मकान से शंकरलाल कंधीलाल के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार बिझौली निवास में श्रीराम के मकान से गुरू के मकान तक तथा रवि के मकान से कमलेश के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीमती सिंह ने इन दोनों ग्रामों के रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। ये गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवायें कंटेनमंट जोन के निवासियों को भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

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