ट्रस्टी नामदेव हंजारी राठोड़ महाराज के विरुध्द अपराध दर्ज

पोहरादेवी संस्थान ट्रस्टी नामदेव हंजारी राठोड़ महाराज के विरुध्द अपराध दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-21 12:47 GMT
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डिजिटल डेस्क, मानोरा. बंजारा समाज की काशी के रुप में पहचानी जानेवाली पोहरादेवी के देवी सेवादास महाराज संस्थान के ट्रस्टी क्रमांक 1 नामदेव हंजारी राठोड, क्रमांक 2 कबीरदास नामदेव राठोड, क्रमांक 3 ज्ञानेश्वर सुदाम राठोड, क्रमांक ४ मानिक साहबराव राठोड, क्रमांक 5 भीमराव ताराचंद राठोड सभी निवासी पोहरादेवी के खिलाफ भांदवि की धारा 406, 409, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया । यह कार्रवाई मानोरा श्रेणी न्यायालय के विद्यमान न्याय दंडाधिकारी के आदेशानुसार की गई ।

इस मामले में गोपाल श्रीचंद राठोड ने वर्ष 2016 में मा. न्यायालय मंे फरियाद दायर की थी कि देवी सेवादास संस्थान पोहरादेवी के ट्रस्टी नामदेव हंजारी राठोड और उनके पुत्र कबीरदास नामदेव राठोड (महाराज) व अन्यों ने अपने परिजनों के लिए देवस्थान परिसर में घर बनाकर देशभर से आनेवाले श्रध्दालुओं को यहां पर कोई भी सुविधा न रहते बनावटी सुविधा के नाम पर लुटने का मामला शुरु किया । संपूर्ण देश से विविध जाति धर्म के श्रध्दालु यहां आकर मुक्त हाथों से लाखों रुपए दान करते है ।

इस दान का उपयोग वैयक्तिक स्वार्थ के लिए होने की बात ध्यान में आने पर इस शिकायत की दखल लेकर मा. धर्मदाय आयुक्त अमरावती ने पारदर्शकता के लिए सीसीटीवी कैमेरे लगाने और दानपेटी सीलबंद करने के आदेश दिए थे । 

फिर भी नामदेव हंजारी महाराज, उनके पुत्र कबीरदास महाराज और अन्यों ने मिलीभगत कर सब्बल से ताला तोड़कर दानपेटियां तोड़ी और उसमें की राशि बड़े पैमाने पर स्वयं के वैयक्तिक उपयोग के लिए निकाली । इन दानपेटियों की 500 और 1000 की नोटें नही दिखाई ।

इस कारण ट्रस्टी नामदेव महाराज के पुत्र कबीरदास महाराज व अन्यों ने संस्थान की दान राशि का भारी गबन किया । इस कारण सह धर्मदाय आयुक्त के आदेशों का भंग होने की बात न्यायालय के ध्यान में लाए जाने पर मा. न्यायालय ने इस प्रकरण में नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज व अन्य तीन लोगों पर अपराध (FIR) दर्ज करने के आदेश दिए है । इस मामले में आवेदक गोपाल महाराज की ओर से एड. रामप्रसाद ठाकरे मानोरा ने पैरवी की ।

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