पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे कोयला व कबाड़ माफिया, जीव-जंतुओं के जीवन पर भी खतरा

पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे कोयला व कबाड़ माफिया, जीव-जंतुओं के जीवन पर भी खतरा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-24 17:33 GMT
पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे कोयला व कबाड़ माफिया, जीव-जंतुओं के जीवन पर भी खतरा



डिजिटल डेस्क शहडोल। कोल-कबाड़ माफिया बद्री पांडेय पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने  बुधवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बद्री पांडेय पर पुलिस में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। दर्ज अपराध में ऐसी कोई बड़ी धारा नहीं जिस पर रासुका की कार्रवाई की जा सके। अवैध कोयला उत्खनन और पर्यावरण होने वाली क्षति के आधार पर उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत कार्रवाई की गई है।  
पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि अवैध खनन के मामले में पहली बार जिले में दो लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पहले खनन माफिया बिट्टन सिंह और अब बद्री पांडेय। कोर्ट को बताया गया कि अपराधी द्वारा कोयले का अवैध उत्खनन कर पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है, इससे  जीव-जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे भी खनन माफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
शासकीय भूमि से हटाया था अतिक्रमण-
बद्री पांडेय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने की टीम ने पिछले माह 24 जनवरी को अमलाई में लाखों रुपए का अवैध निर्माण तोड़ा था। उसके घर के सामने का हिस्सा और अवैध रूप से बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया था। बद्री पांडेय ने उसने पूरी रोड ही दबा दी थी। शासकीय भूमि पर चार दुकानें खुद के लिए रखी थीं कई दुकानें अन्य लोगों को दे दी थीं। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने व्यवधान डालने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी धारा 353 (शासकीय कार्य में बाधा) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। वहीं बद्री पांडेय की पत्नी के खिलाफ धारा 309 और उसके बेटे के पास से चाकू और पिस्टल बरामद होने पर आम्र्स एक्ट की कार्रवाई की गई थी।
अमलाई में 8, बुढ़ार में पांच प्रकरण दर्ज-
माफिया बद्री पांडेय के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 मामले पंजीबद्ध हैं। अमलाई थाने में 8, बुढ़ार थाने में पांच और चचाई थाने में एक प्रकरण दर्ज है। ये प्रकरण धारा 41 (1-4), 109, 110, 107, 116 (3), 188, 379, 411, 414, जाफौ, 51 मप्र  गौड़ खनिज अधिनियम, 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम, 13 जुआ एक्ट, 34, 34ए, 36 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। करीब तीन माह पहले कबाड़ के मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था। करीब 20 दिन पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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