जबलपुर: मरीज और चिकित्सक की सुविधा के लिए हैं 50 से अधिक कानून
- मेडिकाे-लीगल कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर किया संबोधित
- मरीज और चिकित्सक की सुविधा के लिए 50 से अधिक कानून बने हुए हैं।
- वरिष्ठ मेडिको-लीगल एक्सपर्ट कर्नल विनीत जायसवाल ने चिकित्सा कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। चिकित्सक एवं मरीज के संबंध में इलाज संबंधी कई परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, जब अप्रिय स्थिति बनती है। कभी चिकित्सक द्वारा उचित उपचार अथवा आपेक्षित उपचार न मिल पाने तो कभी मुफ्त इलाज के बाद चिकित्सक पर जानलेवा हमला हो जाने की घटनाएँ सामने आती हैं।
ऐसे में आज के समय एक चिकित्सक को सर्विस प्रोवाइडर और मरीज को उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इन्हीं सब विषयों को दृष्टिगत रखते हुए मरीज और चिकित्सक की सुविधा के लिए 50 से अधिक कानून बने हुए हैं।
उक्त जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में हार्ट रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेडिको-लीगल कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने साझा की। आईएमए हाल में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ मेडिको-लीगल एक्सपर्ट कर्नल विनीत जायसवाल ने चिकित्सा कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी।
इंश्योरेंस संबंधी नियम, अस्पतालों के लिए नियम, मरीज के लिए चिकित्सक की जवाबदारी, सहमति-पत्र, मरीज के परिजनों के अधिकार जैसे विषयों पर विचार रखे। इस मौके पर डॉ. पुष्पराज पटेल, डॉ. नीरज जैन, डॉ. केसी देवानी, डॉ. संगीता श्रीवास्तव, डॉ. नीना श्रीवास्तव, डॉ. अनिल ठाकुर समेत 50 से अधिक चिकित्सक मौजूद रहे। संचालन डॉ. कॉवेरी शॉ एवं डॉ. अनुमिति जैन ने किया।