नया कानून आज से: संगीन मामलों में लगेगी हथकड़ी, थानों में चस्पा होंगे पुरानी व नई धाराओं के पर्चे

  • अवकाश के दिन कार्यालय पहुँचकर डीआईजी टीके विद्यार्थी ने नए कानून को लेकर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।
  • कई अपराध गैर जमानती- कई अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है
  • भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून एक जुलाई से लागू होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-01 12:25 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। देश में आज 1 जुलाई से नये कानून लागू होंगे। इसके तहत अब संगीन मामलों में अपराधियों को हथकड़ी लगाना अनिवार्य होगा। इन अपराधों में मुख्य रूप से बलात्कार, पाॅक्सो एक्ट, मादक पदार्थ की तस्करी, नकली नोट और मानव दुर्व्यापार, अवैध हथियार, संगठित अपराध करने व हत्या की धाराएँ जहाँ बदली गयी हैं, वहीं नये कानून में इन धाराओं के तहत अब हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।

नये कानून को लेकर पुलिस मोहकमे में व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की गयी हैं, वहीं अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। रविवार अवकाश के दिन कार्यालय पहुँचकर डीआईजी टीके विद्यार्थी ने नए कानून को लेकर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

मिलेगी सामुदायिक सेवा की सजा-

नये कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता में पहली बार सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है, जिसके तहत कुछ ऐसी धाराएँ हैं जिसमें बतौर सजा सामुदायिक सेवा करनी होगी।

कई अपराध गैर जमानती- कई अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है जिसमें चाकूबाजी, शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने सहित कई अपराध जमानती होते थे इन अपराधों को भारतीय न्याय संहिता में नये तरीके से परिभाषित कर सजा बढ़ाई गयी, वहीं ऐसे अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है।

भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून एक जुलाई से लागू होगा, जिसके तहत 30 की रात 12 बजे के बाद जो भी कायमी होगी नये कानून की धाराओं के तहत होगी। इसके लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

-टीके विद्यार्थी, डीआईजी

एसपी ने ली बैठक-

सोमवार से लागू हो रहे नये कानून को लेकर एसपी ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में चर्चा की।

इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कानून के बारे में जनता को जागरूक किया जाए इसके लिए थाना स्तर पर प्रयास किए जाएँ। उन्होंने कहा कि नये कानून में डिजिटल छात्र और फॉरेंसिक साक्षी के महत्व को बढ़ाया गया है, वहीं समय सीमा निर्धारित की गयी है, ताकि समय पर विवेचना पूरी कर चालान पेश करने की कार्रवाई की जा सके।

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