गोंदिया: हटाया गया सड़क किनारे का अतिक्रमण, नप और यातायात पुलिस ने चलाया अभियान

  • सड़कों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रहा था
  • आवागमन में बाधा निर्माण हो रही थी
  • यातायात पुलिस ने चलाया अभियान

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-26 10:08 GMT

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. शहर की सड़कों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रहा था। इससे आवागमन में बाधा निर्माण हो रही थी। शहर की गांधी प्रतिमा से श्री टॉकीज चौक तक एक ही मार्ग पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में 40 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई 23 मार्च को की गई। इस अभियान में विभाग की ओर से दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए बोर्ड को जब्त किया गया।

बता दें कि गोरेलाल चौक से गांधी प्रतिमा चौक तक दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों के बोर्ड सड़कों पर रख दिए जाते हैं। इससेे आवागमन में बाधा निर्माण होती है। जिसे गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद और यातायात पुलिस विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

गांधी चौक के अनेक व्यापारियों ने दुकानों की सामग्री सड़कों तक लाई थी। जिसे जब्त किया गया है। इस अभियान में नप के उपअभियंता राजीव जाधव, राहुल तिवारी, विवेक सर्पे, अनूप तुरकर, राजेश सव्वालाखे, सलाम कुरैशी, संजय उके, जिला यातायात शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल पाटील, शहर पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश वानखेड़े, पुलिस हवलदार गिरधर बारसे, प्रदीप रहांगडाले, वैभव बडवाईक, दीपक भेंडारकर, आर.एस. माहुले, कैलाश माहुरकर, जाफर अली, अतुल हर्षे, सुमित डोंगरे, प्रेमलाल ताराम, ईश्वर ढेकवार, अनिता भोंडेकर, टामेश्वर गौतम, निलेश चेटुले, वशिम पठान, महेंद्र ताराम शामिल हुए।

दुर्घटना में घायल बालक की मौत

उधर तुमसर (भंडारा) में ट्रैक्टर की टक्कर में घायल साइकिल सवार 12 वर्षिय बच्चे की इलाज दौरान मौत हो गई। घटना 20 मार्च को येरली ग्राम के इंदिरा नगर के पास घटीत हुई। बच्चे की मौत 23 मार्च को इलाज दौरान हुई। मृतक का नाम येरली ग्राम के नैतिक जितेंद्र भगत (12) है। मिली जानकारी के अनुसार नैतिक यह अपनी साइकिल से घर से इंदिरा नगर की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर क्रमांक एमएच 36 ई 4058 के चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए नैतिक को टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नैतिक को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उसकी 23 मार्च को इलाज दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस ने बलदेव रतीराम भगत (62) की शिकायत पर ट्रैक्टर के चालक पर धारा 279, 304 (अ), भादवी उप धारा 184, 134 / 177 मोटार वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच उपनिरिक्षक गिते कर रहे है।

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