गोंदिया: जिले के 8 कृषि केंद्रों के लाइसेंस रद्द, बोगस बीज एवं कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध

  • कृषि विभाग ने कुल 9 उड़नदस्ते बनाए
  • जिले में कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किए जाने का अभियान

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-02 12:27 GMT

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. जिले में खरीफ मौसम में बोगस बीज, खाद एवं कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कृषि विभाग ने कुल 9 उड़नदस्ते बनाए हैं। इन उड़नदस्तों द्वारा जिले में कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किए जाने का अभियान चल रहा है। कृषि केंद्रों की जांच के दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्धारित अवधी में नूतनीकरण न करने, भंडारण एवं दरों का दर पत्रक दर्शनीय स्थान पर न लगाने, भंडारण व बिक्री का रजिस्टर न रखने, रजिस्टर में दर्ज स्टॉक व प्रत्यक्ष स्टॉक के मेल न खाने बिक्री किए जाने वाली सामग्री के खरीदी के बिल न होने, ग्राहक को दी जाने वाली खरीदी की रसीद पर उसके हस्ताक्षर न लेने, लाइसेंस लेकर भी आर्थिक वर्ष में एक भी व्यवहार न करने आदि कारणों के चलते 14 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस दो माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। जबकि 8 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। जिन लाइसेंसधारक कृषि केंद्रों के लाइसेंस दो माह के लिए निलंबित किए गए हैं, उनमें हर्षित ट्रेडर्स कृषि केंद्र काटी तहसील गोंदिया, रतनेरे कृषि केंद्र मरारटोला तहसील गोंदिया, हिमेश कृषि केंद्र भद्याटोला तहसील गोंदिया, जय किसान कृषि केंद्र बनाथर तहसील गोंदिया, पवन कृषि केंद्र वडेगांव तहसील गोंदिया, मनोज कृषि केंद्र चिरामनटोला तहसील गोंदिया, मां भगवती कृषि केंद्र खातिया तहसील गोंदिया, मांडोदेवी कृषि केंद्र सालेकसा, उपराडे कृषि केंद्र निंबा तहसील सालेकसा का समावेश है।

इसके अलावा भुवन कृषि केंद्र रावणवाड़ी तहसील गोंदिया, चव्हाण कृषि केंद्र चिल्हाटी तहसील गोरेगांव, अनुराग कृषि केंद्र कालिमाटी तहसील गोरेगांव, संजीवनी कृषि केंद्र हिरापुर तहसील गोरेगांव, जय बजरंग कृषि केंद्र कालिमाटी तहसील गोरेगांव, गुरू माऊली कृषि केंद्र घुमर्रा तहसील गोरेगांव, श्रीकांत कृषि केंद्र अर्जुनी मोरगांव के लाईसेंस विविध कारणों से रद्द कर दिए गए है। कृषि केंद्र संचालकों द्वारा बीज, रासायनिक खाद का भंडारण कर कालाबाजारी करने, खाद की लिकिंग करने एवं अधिक दर पर खाद की बिक्री करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को अधिकृत लाईसेंस धारक कृषि केंद्रों से ही खाद, बीज एवं कीटनाशक की खरीदी करनी चाहिए। खरीदी करते समय कृषि केंद्रों से खरीदी के पक्के बिल लेने चाहिए। सामग्री पर प्रकाशित एमआरपी के आधार पर माल की खरीदी करनी चाहिए। एमआरपी से अधिक दर पर कृषि सामग्री की बिक्री होने पर कृषि विभाग से शिकायत करनी चाहिए। उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर बीज कानून 1966, बीज नियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983, खाद नियंत्रण आदेश 1985, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, किटनाशक कानून 1968, किटनाशक नियम 1971 के अनुसार संबंधितों पर कार्रवाई करने की बात जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी गोंदिया ने कहीं है।


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