गोंदिया: वार्ड क्रमांक 10 और 13 की संपत्तियों की जांच शुरू, ड्रोन के माध्यम से किया था भूमापन

  • ड्रोन के माध्यम से किया गया था भूमापन
  • ड्रोन के माध्यम से किया था भूमापन

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-10 14:21 GMT

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय गोंदिया की ओर से प्रायोगिक तौर पर गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्र. 10 एवं 13 का चयन किया गया है। उक्त दोनों वार्डों में जांच का काम चल रहा है। वार्ड क्र. 10 एवं 13 के संपत्ति धारक नागरिकों से उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय गोंदिया की ओर से आव्हान किया गया है कि वे उनके घर अथवा जमीन पर कार्यालय की ओर से आने वाले कर्मचारियों को सहयोग करेंगे। उसी प्रकार संपत्ति धारक मालक निश्चित करने के लिए उनकी मालकीयत से संबंधित प्रमाण जैसे सातबारा प्रमाणपत्र, खरीदी पत्र, टैक्स की रसीद के साथ ही आधार कार्ड, मोबाइल क्र., ईमेल आईडी जैसी जानकारी उपलब्ध कराए। यह जानकारी भूमि अभिलेख कार्यालय गोंदिया के उपअधीक्षक प्रमोद बोकडे ने दी है।

गोंदिया नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का नगर भूमापन करने के लिए महाराष्ट्र शासन के 27 जुलाई 2020 के शासन निर्णय के अनुसार उसी प्रकार जमाबंदी आयुक्त और संचालक भूमि अभिलेख पुणे के 7 अप्रैल 2020 के पत्र के अनुसार पथदर्शी प्रकल्प के लिए चयन कर ड्रोन द्वारा भूमापन का काम 2 अक्टूबर 2022 को पूर्ण कर लिया गया है। पथदर्शी प्रकल्प नगर परिषद गोंदिया की सीमा में समाविष्ट गांव के क्षेत्र एवं सीमा निश्चित कर ली गई है। ड्रोन द्वारा भूमापन किए गए क्षेत्र के नक्शे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय गोंदिया को प्राप्त हो गए है। उपरोक्त नक्शा डिजीटल फार्मेट में होने के कारण उसके उपयोग के लिए जमाबंदी आयुक्त और संचालक भूमि अभिलेख पुणे के कार्यालय से प्राप्त जानकारी विकसित कर हर प्रत्येक संपत्ति के (घर, खाली प्लाट आदि) की जगह पर प्रत्यक्ष जाकर जांच की जाएगी एवं प्रत्येक संपत्ति के मालिक तथा धारक का पंजीयन कर नक्शे में हर संपत्ति का अलग से नक्शा बनाया जाएगा।

इससे संपत्ति का क्षेत्र कितना है। इसकी सीमा एवं मालिक अथवा धारक का पंजीयन हो सकेगा। इसके कारण शहरवासियों के नागरि अधिकारों का संवर्धन होगा। शहर की सड़कें, शासन की संपत्ति, खुली जगह, नाले आदि की सीमा निश्चित कर अतिक्रमण रोका जा सकेगा। उसी प्रकार हर संपत्ति धारक को उसके अधिकार के सबूत प्राप्त होंगे। संपत्ति धारक को उनकी संपत्ति पर कर्ज अथवा अन्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उसी प्रकार नगर परिषद का कर निर्धारण निर्माण की अनुमति के लिए अभिलेख और नक्शा उपलब्ध होगा।

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