गोंदिया: कृषि अधिनियम में सुधार के खिलाफ रखा बंद, सांकेतिक हड़ताल कर सौंपा ज्ञापन
- एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
- कृषि अधिनियम में सुधार के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया
डिजिटल डेस्क, देवरी (गोंदिया)। वर्ष 2018 के महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. 64 के तहत महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पनन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 में प्रस्तावित किए गए सुधारों के विरोध में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर से सोमवार, 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। इस संबंध में एक निवेदन जिलाधिकारी गोंदिया के माध्यम से पनन संचालक पुणे को निवेदन भेजा गया।
निवेदन में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 7 फरवरी 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2018 के महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. 64 के अनुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पनन (विकास विनियमन) अधिनियम 1963 में प्रस्तावित किए गए सुधारों के परिपेक्ष में राज्य के किसान, व्यापारी एवं कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से 15 दिनों में सूचना एवं आपत्ति मंगवाए गए है। इस विधेयक में प्रस्तावित किए गए सुधारों के कारण किसान, व्यापारी, आड़तिया, हमाल एवं माल तौलने वालों के साथ ही बाजार समिति के अस्तित्व पर भी प्रभाव पड़़ने की संभावना है।
जिसके कारण राज्य की बाजार समितियों एवं किसान, व्यापारी, आड़तिया, हमालों द्वारा इन सुधारों के खिलाफ पनन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे के पास विरोध व्यक्त करते हुए आपत्तियां भेजी गई। इस मुद्दे पर शासन का ध्यानाकर्षित करने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई है। साथ ही प्रस्तावित सुधारों को लागू न करने के संबंध में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से शासन को निवेदन दिया गया है।
इस हड़ताल में शामिल होकर शासन को निवेदन प्रेषित करने वालों में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति प्रमोद संगीडवार, उपसभापति विजय कश्यप, संचालक अनिल बिसेन, सुकचंद राऊत, बबलू डोये, समिति के सचिव लोकेश सोनुने, कर्मचारीगण मनीष अक्कुलवार, वैशाली साखरे, शीला शिवणकर, राकेश सहारे, विकास देशमुख आदि मौजूद थे।