अकोला: जिला व तहसील न्यायालय में 9 दिसंबर को लोक अदालत

  • 9 दिसंबर को लोक अदालत
  • जिला व तहसील न्यायालय में आयोजन

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-01 12:12 GMT

डिजिटल डेस्क, अकोला. राष्ट्रीय व राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की सूचना के अनुसार प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में जिला व सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को सुबह 10.30 से 5.30 बजे तक किया गया है। उसमें दाखिल पूर्व मामले व न्यायालय में प्रलंबित मामलों की सुनवाई होगी। धनादेश अनादर मामला, बैंकों की ऋण वसूली मामला, श्रमिकों के विवाद, बिजली व पानी बिल मामला, आपस में समझौता करने योग्य फौजदारी, वैवाहिक व अन्य दिवाणी विवाद आदि दाखिल पूर्व मामलों की सुनवाई की होगी। उसी तरह बैंक कर्ज वसूली, धनादेश अनादर, दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति, राजस्व मामला, किराया आदि से संबंधित न्यायालय में प्रलंबित मामलों की सुनवाई होगी।

ऐसे हैं फायदे

लोक न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं। एक ही निर्णय में फैसला होता है। सौहार्दपूर्ण समझौता दोनों पक्षों को संतुष्टि देता है और कड़वाहट से बचाता है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। पक्षकारों ने संबंधित न्यायालय, विधि सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना और लोक अदालत में सहभाग लेकर मध्यस्थता से विवाद को स्थायी रूप से निपटाने की अपील प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने ल की है।


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