राहत: गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना का ऐसे मिलेगा लाभ
दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति में मिलेगी वित्तीय सहायता-किर्वे
डिजिटल डेस्क, अकोला. गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना में संशोधन कर दुर्घटना सुरक्षा सहायता अनुदान योजना लागू की गई। यदि कोई किसान किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलती है, ऐसी जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर किर्वे ने दी। उन्होंने आगे कहा कि योजना के अंतर्गत 10 से 75 वर्ष की आयु के दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु यह योजना किसान परिवार के कुल दो सदस्यों (माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री ) के लिए लागू की गई है। जो किसान खाताधारक के रूप में पंजीकृत नहीं है। चूंकि बीमा कंपनियों और बीमा सलाहकार कंपनियों द्वारा योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने पिछली बीमा योजना को बंद कर दिया है और सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शुरू की है।
नई योजना हर दिन 24 घंटे के लिए लागू है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति को दुर्घटना होने पर भी सहायता पाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि, अगर अन्य सरकारी विभागों से दुर्घटना पीड़ितों के लिए चल रही योजना का लाभ मिलता है, तो इस नई योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे मिलता है मुआवजा
दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना में दो आंखें, दो हाथ या दो पैर खोने पर 2 लाख, दुर्घटना में एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोने पर 2 लाख और यदि दुर्घटना में एक आंख या एक पैर से पीड़त होने पर 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। जिले के दुर्घटना पीड़ित किसानों के वारिस, यदि 19 अप्रैल 2023 के बाद परिवार में कोई घटना होती है, तो गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए तहसीलदार, तालिका कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।