मध्यप्रदेश: बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिला 2 लाख रुपये का पारितोषिक

बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिला 2 लाख रुपये का पारितोषिक
  • बिजली चोरी की गुप्त सूचना देने वालों को दिए गए 2 लाख रुपये का इनाम
  • बैंक खाते में जमा की जाएगी राशी
  • पोर्टल एप पर देने होगी सूचना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की गुप्त सूचना देने वालों को अब तक 2 लाख रुपये का पारितोषिक दिया गया है। योजना में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लगभग 55 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने के बाद 27 प्रकरणों में अवैध बिजली की चोरी पाये जाने पर, बिल की राशि 20 लाख रुपये की शत-प्रतिशत वसूली की गई थी। इस पर लगभग 2 लाख रूपये की पारितोषिक की राशि संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक खाते में सीधे जमा की गई।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर बिल की राशि के 10 प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने की योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है।

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना में क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिये कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी की जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोपोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना में सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है| सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के समस्त नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान करें।

Created On :   2 April 2024 9:08 PM IST

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