Chhindwara News: नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
- सनसनीखेज और चिन्हित जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखकर न्यायालय में सुनवाई
- आरोपी को मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा
- न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया
Chhindwara। माहुलझिर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रकरण को सनसनीखेज और चिन्हित जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखकर न्यायालय में सुनवाई की गई। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा सुनाई है। आरोपी को मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। प्रकरण की विवेचना एसआई रविन्द्र पवार और पूनम उईके ने की थी।
विशेष लोक अभियोजक गंगावती डहेरिया ने बताया कि 3 जून 2024 को पीडि़ता की मां ने माहुलझिर थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति मजदूरी करने गए थे। चारों बेटियां घर पर थी। घर लौटने पर उसकी एक बेटी नहीं थी। तलाश के बाद बेटी रोते बिलखते मिली थी। बच्ची के कपड़ों पर खून के निशान थे। पूछने पर पीडि़ता ने बताया था कि संजू ने उसके साथ दुराचार किया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजू के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर देने के आदेश विधिक सहायता प्राधिकरण को दिए है।
Created On :   7 Nov 2024 4:46 AM GMT