नान घोटाला: छत्तीसगढ़ सरकार ने टॉप कोर्ट से कहा पूर्व महावधिवक्ता पर 28 फरवरी तक नहीं होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने टॉप कोर्ट से कहा पूर्व महावधिवक्ता पर 28 फरवरी तक नहीं होगी कार्रवाई
  • 28 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
  • राज्य के उपमहाधिवक्ता रवि शर्मा का बयान दर्ज किया
  • पूर्व महाधिवक्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वोच्च अदालत को शुक्रवार को सूचित किया कि वह नान घोटाला मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य के उपमहाधिवक्ता रवि शर्मा का बयान दर्ज किया, उन्होंने कहा कि वर्मा को 28 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को पूर्व महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य द्वारा यह कहने के बाद कि वह 28 फरवरी को केस की अगली सुनवाई तक वर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगा, उसने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया कि पूर्व एजी ने नान घोटाले में आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का गलत दुरुपयोग किया, जबकि पूर्व महाधिवक्ता वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता बदलने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है। वर्मा और नान घोटाले के आरोपियों के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर उन्हें फंसाया गया है।

आपको बता दें ईडी ने 2 अप्रैल, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)/आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को जानकारी प्रदान की।गिरफ्तारी के डर से वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत मांगी।

आज वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। रोहतगी ने कोर्ट के सामने कहा उन्हें केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर फंसाया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक पूर्व महाधिवक्ता को व्यवस्था में बदलाव होने के चलते परेशान किया जा रहा है।

Created On :   21 Feb 2025 6:22 PM IST

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