दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: कौन है शाहरुख पठान? जिसे ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में देना चाहती है टिकट

कौन है शाहरुख पठान? जिसे ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में देना चाहती है टिकट
  • अगले साल फरवरी में होंगे विधानसभा चुनाव
  • शाहरुख पठान लड़ सकता है चुनाव
  • AIMIM दिल्ली चुनाव में देना चाहती है टिकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में जेल में बंद शाहरुख पठान को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। इस बीच, AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें, तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं।

AIMIM शाहरुख को टिकट देने की तैयारी में

AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने एक्स पर लिखा, ''पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस (AIMIM) का एक डेलिगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है।''

उन्होंने कहा, ''दिल्ली में इंसाफ की मुहीम में हमारा यह छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वह भूल नहीं सकेंगे।''

कौन है शाहरुख पठान?

बता दें कि, साल 2020 में CAA प्रोटेस्ट के दौरान देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़क उठा था। मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमैटिक पिस्टल से पहले भीड़ पर गोली चलाई। इस दौरान उसने दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद शाहरुख पठान फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच ने बाद में उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। गोली चलाते हुए शाहरुख का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

शाहरुख पठान पर लगे गंभीर केस

इसी साल 22 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज है। साथ ही, यह FIR 51/2020 से जुड़ा मामला है। जिसमें 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं। बता दें कि, ये आरोप जाफराबाद दंगों से शाहरुख पठान के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हैं।

एक आदेश में अदालत ने कहा, "आवेदक को वर्तमान मामले में 20 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।" आवेदक ने पहले नियमित जमानत के लिए एक याचिका और अंतरिम जमानत के लिए एक और आवेदन दायर किया था, लेकिन इन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। आरोपी को 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक व्यक्तिगत बांड और 20 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने पर जमानत दे दी।

Created On :   25 Dec 2024 3:42 PM IST

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