तेलंगाना: टॉप कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता केस में तेलंगाना सरकार को भेजा नोटिस

टॉप कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता केस में तेलंगाना सरकार को भेजा नोटिस
  • सुनवाई से पहले राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा
  • सर्वोच्च अदालत में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
  • सभी पक्षकारों से अगली सुनवाई तक मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने विधायकों की अयोग्यता केस में तेलंगाना सरकार को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने डिप्टी स्पीकर पर आरोप लगाया है कि वे विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों की अयोग्यता मामले में देरी कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। सुको में मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ साथ अन्य पक्षकारों से भी जवाब मांगा है।

याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो जजों की पीठ ने सुनवाई की। बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख से पहले राज्य सरकार, स्पीकर के अधिकारी, तेलंगाना विधानसभा सचिव, भारत के चुनाव आयोग और दलबदलू विधायकों से जवाब मांगा है।

अदालत में दाखिल एक याचिका में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए तीन बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य याचिका में दलबदल करने वाले सात विधायकों को लेकर अहम सवाल पूछे गए हैं।

Created On :   4 March 2025 7:13 PM IST

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