वक्फ अधिनियम कानून 2025: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजित पवार की आई प्रतिक्रिया, कहा - 'ये किसी की हार...'

- सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम कानून पर हुई सुनवाई
- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आया बड़ा बयान
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वक्फ अधिनियम कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट के केंद्र सरकार को 7 दिनों तक जवाब देने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजित पवार की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया एक्स पर अजित पवार ने ट्वीट पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि ये आदेश किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे पक्ष की हार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मर्यादाओं और प्रावधानों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अजित पवार ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने जो सात दिन की स्थगन दी है, वह केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों पक्षों को न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखने का अवसर प्रदान करती है। यह स्थगन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि किसी पक्ष के समर्थन या विरोध का प्रतीक है।"
वक्फ बोर्ट में अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक - SC
डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "संविधान में जो भी प्रावधान हैं, उनका पालन हो, यही सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। जब तक कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें नहीं सुन लेता और अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।"
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरा केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन 1995 के तहत हुआ है, उन्हें नहीं छेड़ा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।
Created On :   17 April 2025 9:07 PM IST