टेरर फंडिंग केस: सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका को दिल्ली कोर्ट ने किया खारिज
- सांसद राशिद इंजीनियर को झटका
- नियमित जमानत याचिका को किया खारिज
- निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था चुनाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कोर्ट ने सांसद अब्दुल राशीद शेख की रेगुलर बेल की याचिका पर रोक लगाने के आदेश से साफ मना कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की दायर याचिका को खारिज कर दिया। राशिद ने अपनी याचिका में जमानत याचिका पर शीघ्र आदेश देने की मांग की थी। जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा वे केवल विविध आवेदन पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, नियमित जमानत अनुरोध पर नहीं।
आपको बता दें अब्दुल राशीद शेख, को इंजीनियर राशीद के नाम से जाना जाता है। राशीद उत्तरी कश्मीर की लंगेट विधानसभा सीट से दो बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। 57 वर्षीय राशिद 2024 के आम चुनाव में तब अधिक चर्चा में आए जब उन्होंने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से मात दी थी।
इंजीनियर राशिद की जीत ने सब को चौंका दिया था, क्योंकि राशिद ने तिहाड़ जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जीता था। राशिद पिछले पांच सालों से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद थे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। दिलचस्प ये भी है कि इंजीनियर को विधानसभा चुनावों के विपरीत संसदीय चुनावों के दौरान प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई।
Created On :   24 Dec 2024 6:14 PM IST