सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के आदेश की पुष्टि की

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राजनीति सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के आदेश की पुष्टि की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2017 में पारित इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जिसमें एक मस्जिद को उसके परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया। इसने नोट किया कि हाइकोर्ट निर्माण को ध्वस्त कर सकता है, अगर इसे तीन महीने के भीतर मंजूरी नहीं दी जाती है और याचिकाकर्ता, वक्फ मस्जिद हाइकोर्ट को वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति भी दी जाती है।

पीठ ने कहा कि उसे हाइकोर्ट के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसने कहा, हालांकि याचिकाकर्ताओं के लिए विकल्प खुला रहेगा कि वे वैकल्पिक भूमि की मांग करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत विवरण दें।

पीठ ने कहा कि मस्जिद सरकारी पट्टे की जमीन पर थी और 2002 में अनुदान रद्द कर दिया गया था, और पट्टे को रद्द करने के बाद 2004 में इसके विस्तार के लिए जमीन हाइकोर्ट के पक्ष में वापस कर दी गई थी।

वक्फ मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मस्जिद का इतिहास सुनाया और कहा कि मुसलमान वहां नमाज अदा कर रहे थे और वजू की भी व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद हाईकोर्ट के बाहर सड़क के उस पार स्थित है और यह कहना गलत है कि यह हाईकोर्ट परिसर में थी।

सिब्बल ने कहा कि 2017 में सरकार बदल गई और नई सरकार बनने के बाद मस्जिद के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि मस्जिद दशकों से एक सार्वजनिक मस्जिद के रूप में थी।

यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हालांकि भूमि सरकार की थी, लेकिन बोर्ड सार्वजनिक उपयोग के लिए मस्जिद के कब्जे में था। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल एक वैकल्पिक साइट देने को तैयार है, और वे इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि वहां नमाज अदा की जाए।

हाइकोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से मामले को धार्मिक रंग दे रहा है।

शीर्ष अदालत ने मस्जिद के वकील से यह समझने की कोशिश करने को कहा कि उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पट्टे की संपत्ति है। शीर्ष अदालत ने कहा, पट्टा खत्म कर दिया गया था और जमीन पर काम फिर से शुरू कर दिया गया था और इस अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी .. आप इसे जारी रखने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।

यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट से सटी एक और मस्जिद है और 2004 में हाईकोर्ट के लिए जमीन पर काम फिर से शुरू किया गया था और अब यह 2023 है। उन्होंने कहा कि वे सरकार बदलने के अलावा कोई अन्य आधार नहीं उठा रहे हैं।

यह मामला अभिषेक शुक्ला द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ है, जिसमें तर्क दिया गया है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर खड़ी थी, जो मूल रूप से हाईकोर्ट की थी।

 (आईएएनएस)।

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Created On :   13 March 2023 7:30 PM IST

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