केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खाई चौड़ी करने की तैयारी
तिरुवनंतपुरम, 24 सितम्बर (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विवाद एक छोटे से विराम के बाद फिर से शुरू होने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस नेता ज्योतिकुमार चमकला ने सतर्कता अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की।
राज्य के दो प्रमुखों के बीच गतिरोध दूसरे दिन समाप्त हो गया था जब निहित संवैधानिक शक्तियों की अनदेखी करते हुए काम करने की बात कही गई थी। हाल ही में, कांग्रेस नेता चमकला ने एक याचिका के साथ सतर्कता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि चूंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि विजयन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और किसी को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करने की मांग की है, यह उनके कार्यालय का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए मामला दर्ज किया जाए।
नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में यदि राज्य द्वारा जांच की मांग नहीं की जाती है, तो यह उस व्यक्ति के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और राज्यपाल विजयन के नियुक्ति प्राधिकारी है। विजयन के कटघरे में होने के कारण, राज्य सरकार तो जांच के लिए मंजूरी नहीं देगी। यह जानते हुए याचिकाकर्ता चमकला ने अब खान के सामने अपना अनुरोध दायर कर विजयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की है।
जहां राज्यपाल खान ने व्यक्तिगत रूप से कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रवींद्रन को फिर से नियुक्त करने के लिए विजयन पर दबाव के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। विजयन ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि नियुक्ति में सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। खान ने ही इसकी मंजूरी दी थी। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खान ने दोहराया कि उन्होंने विजयन के अनुरोध के आधार पर नियुक्ति की और महसूस किया कि यह गलत था।
खान, जो इस समय उत्तर भारत की यात्रा पर है और उनके अगले महीने की शुरूआत में लौटने की उम्मीद है और यदि वह मंजूरी से इनकार करता है, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष दोनों पर एक गुप्त समझौते का आरोप लगाएगा। लेकिन अगर वह मंजूरी देते हैं, तो सत्तारूढ़ माकपा नीत वामपंथी उनके खिलाफ मुखत हो जाएंगे। विशेष रूप से 2006 में, विजयन को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा जब तत्कालीन राज्यपाल आर.एस.गवई ने एसएनसी लवलिन मामले में विजयन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
केसी/एएनएम
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Created On :   24 Sept 2022 5:00 PM IST