सावरकर मानहानि मामला: SC से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

- सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामले में की सुनवाई
- कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस सांसद के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद की टिप्पणी को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा "उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।" सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर की 'पूजा' की जाती है। यदि आगे भी राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।
1. हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं देंगे।
2. इस बार सावरकर हैं अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे।
3. अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो स्वत: संज्ञान लेंगे।
इलाहबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश
बता दें, इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सावरकर मानहानि मामले में कोर्ट ने 4 अप्रैल को सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था।
मानहानि का ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था। साथ ही कहा था कि सावरकर 'अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।
वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर निकली अदालत के शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(A) और 505 के तहत केस मानते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था।
Created On :   25 April 2025 12:43 PM IST