केरल भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्रन के खिलाफ गैर-जमानती आरोप
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन के खिलाफ चुनावी रिश्वतखोरी मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच पुलिस ने बुधवार को कासरगोड जिला अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उन्हें पहला आरोपी बनाया गया और गैर-जमानती आरोप लगाए गए। सुरेंद्रन मामले के छह आरोपियों में शामिल हैं। यह मामला 2021 अप्रैल के विधानसभा चुनाव के दौरान मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में एलडीएफ के उम्मीदवार सीपीआई (एम) नेता वी.वी. रमेशन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
जब वोटों की गिनती की गई, तो सुरेंद्रन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार के साथ 745 मतों के अंतर से चुनाव जीतने के साथ दूसरे स्थान पर रहे। याचिकाकर्ता ने चुनाव के दौरान मंजेश्वरम से अपना नामांकन वापस लेने के लिए एक उम्मीदवार को कथित रूप से पैसे देने, मोबाइल फोन देने और अन्य लाभ देने का वादा करने वाले भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। के. सुंदरा ने बसपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेंद्रन के पक्ष में उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उन्हें पैसे और मोबाइल दिए गए थे।
जांच पुलिस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत भी आरोप शामिल हैं, जो गैर-जमानती हैं, इसके अलावा अन्य में चुनाव में गड़बड़ी के लिए रिश्वत भी शामिल है। सुरेंद्रन के अलावा, पांच और स्थानीय भाजपा नेताओं को भी पुलिस ने आरोपित किया है।
(आईएएनएस)
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Created On :   11 Jan 2023 5:00 PM IST