मिजोरम की अदालत ने भाजपा विधायक व 12 अन्य को 1 साल कैद की सजा सुनाई
डिजिटल डेस्क, आइजोल। मिजोरम की एक स्थानीय अदालत ने 10 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को राज्य के एकमात्र भाजपा विधायक बुद्ध धन चकमा और 12 अन्य को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भाजपा विधायक ने अदालत के फैसले के बाद हालांकि कहा कि वह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत के फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएंगे। 49 वर्षीय भाजपा विधायक के अलावा अन्य 12 चकमा नेताओं में चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) बुद्ध लीला चकमा, दो कार्यकारी सदस्य और स्वायत्त निकाय के तीन पूर्व सीईएम शामिल हैं।
अदालत ने शुक्रवार को विधायक और चकमा के 12 अन्य नेताओं को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत यह कहते हुए दोषी ठहराया था कि उन्होंने विकास कार्यो के लिए सरकार द्वारा आवंटित 137.10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया। आरोपी ने राज्यपाल और राज्य सरकार की अनुमति के बिना अग्रिम वेतन के रूप में पैसा लिया था।
13 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले तत्कालीन राज्य भाजपा महासचिव और मौजूदा राज्य पार्टी अध्यक्ष वनलालहमुका द्वारा शुरू किए गए थे, जिन्होंने 2013 में तत्कालीन राज्यपाल को एक लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मिजोरम जिला परिषद और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने 2018 में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
जब वनलालमुआका ने शिकायत की, उन दिनों बी.डी.चकमा कांग्रेस शासित सीएडीसी का सीईएम के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। चकमा बाद में कांग्रेस के टिकट पर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस नेता ललथनहवला के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 2017 में चार चकमा छात्रों को मेडिकल सीटों पर दाखिला देने से इनकार किए जाने के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। इस तरह वह सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्य से भाजपा के पहले विधायक बने।
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(आईएएनएस)
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Created On :   25 July 2022 5:30 PM IST