केरल हाई कोर्ट ने मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ अंडरवियर मामले को खारिज किया

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
राजनीति केरल हाई कोर्ट ने मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ अंडरवियर मामले को खारिज किया

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट (एचसी) ने शुक्रवार को राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ कथित अंडरवियर सबूतों से छेड़छाड़ के मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने राजू द्वारा दायर मामले को रद्द करने की याचिका पर यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 1990 का है जब राजू ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू सल्वाटोर सेरवेली का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील थे। सेरवेली पर अपने अंडरवियर में गांजे की तस्करी का आरोप था।

जब सेरवेली ने करीब 30 साल पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी सजा के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो पाया गया कि अंडरवियर रहस्यमय तरीके से आकार में सिकुड़ गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सेरवेली को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कुछ साल बाद, तस्करी के मामले में जांच अधिकारी ने सबूतों से कथित छेड़छाड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सत्र न्यायालय, तिरुवनंतपुरम के एक अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर 1994 में राजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

12 साल की जांच के बाद, 2006 में, सहायक पुलिस आयुक्त ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, तिरुवनंतपुरम के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने और सबूतों को गायब करने का आरोप लगाया गया।

राजू का तर्क था कि अंडरवियर साक्ष्य ट्रायल कोर्ट में था जब इसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की गई। अदालत ने खुद इस मामले मेंकार्यवाही शुरू की थी। लेकिन इस मामले में पुलिस की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई।

उनकी याचिका में कहा गया है कि अदालत ने पुलिस द्वारा चार्जशीट पर मामले का संज्ञान लिया और पुलिस के पास ऐसे मामलों में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस भी अदालत के समक्ष चार्जशीट दायर नहीं कर सकती है और लंबित कार्यवाही कानून की नजर में गैर-स्थायी (जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है) है।

फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए राजू ने कहा कि उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी और राज्य के मंत्री ने राजनीतिक रूप से निशाना बनाया था। राजू ने कहा, मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और अब मैं बरी हो गया हूं और इस समय मैं उन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया।

 (आईएएनएस)।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   10 March 2023 5:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story